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सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से झटका, इल्मा अफरोज को फ‍िर बद्दी एसपी भेजने के आदेश

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  • हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को बद्दी में तैनाती के आदेश दिए
  • इल्मा अफरोज को एसपी बद्दी के रूप में कार्यभार संभालना होगा, जबकि सरकार ने उन्हें शिमला में तैनाती दी थी
  • कोर्ट ने सरकार से तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल भी मांगा था, और 24 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी

Ilma Afroj Baddi SP posting: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है जब हाईकोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को बद्दी में एसपी के रूप में तैनात करने के आदेश दिए। 16 दिसंबर को लंबी छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटीं इल्मा अफरोज को राज्य सरकार ने बद्दी के बजाय शिमला में तैनात किया था, जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद, शुक्रवार को भी हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वेद्य की बैंच ने आदेश दिए कि मामले की सुनवाई अब पुराने बेंच में की जाएगी, जिसमें जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा 24 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई करेंगे। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने सरकार से तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल मांगा था, ताकि वह खुद बद्दी के एसपी की तैनाती कर सकें।

बता दें कि  इल्मा को बद्दी में ही SP लगाए जाने की याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें कांग्रेस सरकार को नए SP के लिए 3 IPS अफसरों का पैनल देना था। मगर, सरकार ने कहा कि रूटीन ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की जा रही है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर यथास्थिति बनाए रखी जाए। इससे साफ है कि सरकार को अब इल्मा अफरोज को बद्दी एसपी लगाना होगा, जो छुट्‌टी से लौटने के बाद जॉइनिंग का इंतजार कर रही हैं।

याचिका दायर करने वाले सुच्चा राम के एडवोकेट आरएल चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी।

प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि सरकार जनरल ट्रांसफर कर रही है। इसलिए 3 अधिकारियों के नाम नहीं दे सकते थे। अगर एक ही जगह ट्रांसफर करना होता तो बात कुछ और थी।